भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

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भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

भारत का उपराष्ट्रपति India Vice President


भारत का उपराष्ट्रपति Vice President of India

भारत के राष्ट्रपति के पश्चात् भारत द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान अनुच्छेद 63 से 79 में किया गया हैं भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से सम्बन्धित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

➦ अनुच्छेद - 63 

  • भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

➦ अनुच्छेद 64.

  • उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
विवरण
  • उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा:
  • परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य
  • सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।

➦ अनुच्छेद - 65 राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तिता को उपराष्ट्रपति के द्वारा पूरा करना।

विवरण
  1. राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है।
  2. जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।
  3. उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

भारत का उपराष्ट्रपति India Vice President

➦ अनुच्छेद 66 - उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

विवरण
  • (1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन [संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों]* द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

  • (2) उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

  • (3) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह--
  • (क) भारत का नागरिक है, 
  • (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और
  • (ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।
  • (4) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण--
  • इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।
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  • संविधान (ग्यारहवा संशोधन) अधिनियम, 1961 की धरा 2 द्वारा \"संयुक्त अधिवेशन में संमवेत संसद के सदस्यों\" के स्थान पर प्रतिस्थापित
  • संविधान (सत्व संशोधन) अधिनियम, 1956 की धरा 29 और अनुसूची द्वारा \"या राजप्रमुख या उप-राज्यप्रमुख \" शब्दों का लोप किया गया

➦ अनुच्छेद 67 - उपराष्ट्रपति की पदावधि

विवरण
(1) उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा: परंतु--
  • (क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
  • (ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो;
  • (ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

➦ अनुच्छेद 69- उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

विवरण
प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌: --
ईश्वर की शपथ लेता हूँ

\"मैं, अमुक ---------------------------------कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।"


➤ उपराष्ट्रपति का पद त्याग

उपराष्ट्रपति का निम्नलिखित ढंग से पद त्याग हो सकता है।
  1. राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर--यदि उपराष्ट्रपति चाहे तो अपने कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकता है।
  2. राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके
  3. यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार्य कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। किन्तु ऐसे प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथा शीघ्र नये उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा क्योंकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है इसकी सबसे पहले कार्यवाही राज्य सभा में होती है। 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर राज्य सभा अपने दो तिहाई बहुमत से जिसे लोकसभा सहमत हो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
नोट - कार्यवाहक राष्ट्रपति को महावियोग द्वारा हटाया जाता है।

➤ वेतन एवं भत्ते

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है।

➤ उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां

  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। वह राज्यसभा में पेश किसी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं मतदान कराता है। मतों में समानता की स्थिति में राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।
  • वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है।
  • वह राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है।
  • जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है। तो अनुच्छेद-65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति को वही वेतन, भत्ते एवं विशेषधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है।
  • नोट - कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान में नहीं है।

➤ उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता

  • उसमें राज्य सभा सदस्य बनने जैसी योग्यता हो।
  • उपराष्ट्रपति की शपथ - राष्ट्रपति के समक्ष(69 अनुच्छेद के अनुसार)।
  • कार्यकाल - सामान्यतय 5 वर्ष(अनुच्छेद 66 के अनुसार)।
  • त्यागपत्र - राष्ट्रापति को देता है।
  • उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम 20 अनुमोदन  आवश्यक  की आवश्यकता होती है 


➤ भारत के उपराष्ट्रपति : एक लाइन सामान्य ज्ञान

  • भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है- संयुक्त राज्य अमेरिका
  • राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है- उपराष्ट्रपति
  • राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है- उपराष्ट्रपति
  • उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है - अप्रत्यक्ष रूप से
  • उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन-सा प्रणाली अपनाई जाती है-  एकल संक्रमणीय प्रणाली
  • उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है-  राष्ट्रपति
  • भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है-  संसद के दोनों सदन
  • उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है - राष्ट्रपति को
  • उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है  - मतों के बराबर रहने की स्थिति में
  • भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे - सर्वपल्ली राधाकृष्णन
  • कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है - संसद को
  • किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है— राज्यसभा में
  • भारत में लगातार दो बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था - सर्वपल्ली राधाकृष्णन
  • मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन-से उपराष्ट्रपति हैं -  12वें
  • उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामाकंन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं- 20
  • उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है - सर्वोच्च न्यायालय
  • उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है - 5 वर्ष
  • उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है - 35 वर्ष
  • उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है - लोकसभा अध्यक्ष के समान
  • संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है - अनुच्छेद-63 में
  • उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता - राज्यसभा का

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति

  1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन            1952-1962
  2. डॉ. जाकिर हुसैन                         1962-1967
  3. वराहगिरि वेंकटगिरि                    1967-1969
  4. गोपाल स्वरूप पाठक                  1969-1974
  5. बी.डी. जत्ती                                  1974-1979
  6. न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979-1984
  7. आर. वेंकटरमण                           1984-1987
  8. डॉ. शंकर दयाल शर्मा                  1987-1992
  9. के. आर. नारायणन                      1992-1997
  10. कृष्णकांत                                     1997-2002
  11. भैरों सिंह शेखावत                       2002-2007
  12. मोहम्मद हामिद अंसारी               2007-2017
  13. मुप्पवरपु वेंकैया नायडू अगस्त 11, 2017 से वर्तमान तक


➦ नोट - इस पेज पर आगे और भी जानकारियां अपडेट की जायेगी, उपरोक्त जानकारियों के संकलन में पर्याप्त सावधानी रखी गयी है फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि अथवा संदेह की स्थिति में स्वयं किताबों में खोजें तथा फ़ीडबैक/कमेंट के माध्यम से हमें भी सूचित करें।

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➦ भारत के राष्ट्रपति | राष्ट्रपति का चुनाव | राष्ट्रपति की शक्तियाँ | President of India
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➦ मूल कर्तव्य | मौलिक कर्तव्य | Fundamental Duties | Fundamental Of India
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