धारा 144, IPC धारा 144, आईपीसी धारा 144, IPC Section 144 in Hindi, Dhara 144

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आईपीसी धारा 140
IPC Section 140 in Hindi



IPC धारा 144

  • विधिविरुद्ध जमाव (या गैरकानूनी सभा) जानबूझकर शांति भंग करने के आपसी इरादे लेकर सम्मिलित होने वाले लोगों के एक समूह का वर्णन करने के लिए एक कानूनी शब्द है। यदि समूह गड़बड़ी की कार्रवाई शुरू करने वाला है, तो इसे एक नियम कहा जाता है; अगर गड़बड़ी शुरू हो जाती है, तो इसे दंगा करार दिया जाता है। भारत में आज भी यह कानून IPC धारा 144 के तहत मौजूद है, जबकि ब्रिटेन में 1986 से इसे अपराध मानना बंद कर दिया गया था।

  • भारत में 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में चार से अधिक व्यक्तियों की एक सभा को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।

  • भारतीय दंड संहिता (IPC) की 141-149 धाराओं के अनुसार, दंगों में शामिल होने की अधिकतम सजा 3 साल सश्रम कारावास और / या जुर्माना है। गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को समूह द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसी सभा को तितर-बितर करने की कोशिश करने वाले अधिकारी को बाधित करना अधिक सज़ा आकर्षित कर सकता है।

  • IPC की धारा 144 के वास्तुकार राज-रत्न ई॰एफ॰ देबू (एक अधिकारी) थे, जिन्होंने इसे लगभग सन 1861 में आकार दिया था। इसकी बदौलत उस समय के बड़ौदा राज्य में समग्र अपराध में कमी आई थी। उनकी इस पहल के लिए उन्हें मान्यता दी गई और धारा 144 लगाने और समग्र अपराध को कम करने के लिए बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया।



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